बिहार SIR का लक्ष्य: कोई योग्य मतदाता छूटने न पाए

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी नई दिल्ली-बिहार SIR का लक्ष्य: कोई योग्य मतदाता छूटने न पाए

  1. फॉर्म ना भरने वालों, मृतकों व स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं की बूथ स्तर की सूची, BLO/ERO/DEO/CEO सभी राजनैतिक दलों से 20 जुलाई को साझा कर चुके हैं ताकि वे किसी भी त्रुटि को बता सकें।
  2. SIR ऑर्डर के अनुरूप, 1 सितंबर तक कोई भी निर्वाचक या कोई भी राजनीतिक दल नाम छूटने पर दावा या ग़लत नाम शामिल होने पर आपत्ति दे सकते हैं।
  3. 99% मतदाता कवर किये जा चुके हैं।
  4. स्थानीय BLOs/BLAs द्वारा 21.6 लाख मृत मतदाताओं के नाम पाए गए हैं।
  5. स्थानीय BLOs/BLAs द्वारा 31.5 लाख स्थायी रूप से प्रवास कर चुके मतदाताओं के नाम पाए गए हैं।
  6. स्थानीय BLOs/BLAs द्वारा 7 लाख मतदाताओं के वोट एक से ज़्यादा जगह पाए गए हैं।
  7. स्थानीय BLOs/BLAs के अनुसार, 1 लाख मतदाताओं का कोई पता नहीं चल पा रहा है।
  8. स्थानीय BLOs/BLAs के घर-घर दौरों के बावजूद भी, 7 लाख से कम मतदाताओं के फॉर्म अभी वापस नहीं मिले हैं।
  9. 7.21 करोड़ मतदाताओं (91.32%) के फॉर्म प्राप्त और डिजिटाइज्ड हो चुके हैं; इन सब मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल होंगे। बाक़ी फॉर्म भी BLO/BLAs की रिपोर्ट के साथ डिजिटाइज हो रहे हैं ताकि दावा व आपत्ति के समय जांच करने में आसानी हो।
  10. SIR ऑर्डर के अनुरूप, 1 अगस्त, 2025 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जानी हैं और सभी 12 राजनैतिक दलों को उसकी प्रिंटेड तथा डिजिटल कॉपी दे दी जाएगी; प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। निर्वाचन आयोग एक बार फिर दोहराता है कि SIR के आदेशों के अनुरूप, 1 सितंबर तक, कोई भी निर्वाचक या राजनैतिक दल नाम छूटने पर दावा या ग़लत नाम शामिल होने पर आपत्ति दे सकते हैं।
नेशनल यूथ इंस्पीरेशन अवॉर्ड से सम्मानित हुए वसीम मंजर

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