खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जायेगी।मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 26ता.सोनभद्र-जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण मयंक ने सागोबांध स्थित नारायण जनरल स्टोर से खाद्य पदार्थ नमक का नमूना संग्रहित किया गया, रिया ईण्टरप्राइजेज से खाद्य पदार्थ सरसों के तेल का नमूना संग्रहित किया गया तथा हरिओम जनरल स्टोर से खाद्य पदार्थ नमक का नमूना संग्रहित किया गया। संग्रहित सभी नमनों को जाच के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजा जा रहा है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि जनपद में आम जनमानस को मिलावटी खाद्य पदार्थ के प्रति जागरूक करने उनके दैनिक जीवन में खाद्य/पेय पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसकी गुणवत्ता की जानकारी के लिए 22 से 25 मई, 2023 तक एफ0एस0डब्लू0 (फुड सेफ्टी आॅन ह्वील) वाहन व खवाद्य सुरक्षा टीम द्वारा वाहन में लगे लैब से कुल 167 नमूनों की मौके पर ही जाॅच की गयी, जिसके सापेक्ष कुल 160 नमूने मानक के अनुरूप पाये गये तथा 7 नमूनें मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। एफ0एस0डब्लू0 (फुड सेफ्टी आॅन ह्वील) वाहन व खाद्य सुरक्षा टीम के माध्यम से कुल 456 व्यक्तियों को जागरूक किया गया, मानक के अनुरूप नहीं पाये जाने पर खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया कि वें इस इस तरह के खाद्य पदार्थों की दुबारा क्रय-विक्रय नहीं करेंगें।
सोनभद्र-सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय ने अवगत कराया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तत्सम्बन्धी नियम व विनियम के अनुसार खाद्य पदार्थों के विनिर्माता, रिलेबलर, रिपैकर, आयातक श्रेणी के समस्त Fssai लाइसेंस धारक को वित्तीय वर्ष-2022-23 का वार्षिक रिटर्न 31 मई, 2023 के पूर्व FoSCoS Portal के माध्यम से आॅनलाइन दाखिल करना है, 31 मई, 2023 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि रिटर्न https://foseos.fssai.gov.in के माध्यम से केवल आॅन लाइन दाखिल किया जायेगा, अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा, वार्षिक रिटर्न ईमेल अथवा भौतिक रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नहीं होंगें, 31 मई, 2023 के पश्चात् वार्षिक रिटर्न दाखिल किये जाने पर प्रतिदिन 100 रूपये बिलम्ब शुल्क आॅनलाइन देय होगा। इसी प्रकार से वित्तीय वर्ष- 2021-22 से प्रभावी अधिकतम बिलम्ब शुल्क वार्षिक लाइसेंस शुल्क का 05 गुना देय होगा, वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने पर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हो सकेगा, वार्षिक रिटर्न के सम्बन्ध में हेल्प लाइन नम्बर @ 1800112100 पर काॅल कर व helpdesk.foscos.fssai.gov.in पर ईमेल कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।