बिना अनुमति न हो खनन,खान सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी-उप निदेशक

मुकेश गुरूदेव.मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी महोबा- खान का संचालन आदेश मिलने पर एमएम 1 में अनिवार्य रूप से खान खोलने की सूचना खान सुरक्षा निदेशालय को देना जरूरी है बिना खान सुरक्षां निदेशालय को सूचना के खनन नहीं किया जा सकता। मंगलवार को अलीपुरा स्थित क्रेशर यूनियन भवन में खान सुरक्षा जागरूकता अभियान की बैठक को संबोधित करते हुए उप निदेशक खान सुरक्षा गाजियाबाद रीजन अर्देला रामबाबू ने यह बात कही।
उप निदेशक ने कहा माइंस सेफ्टी एक्ट के अनुसार हर खदान मालिक को नियमानुसार माइनिंग इंजीनियर,सुपरवाइजर,मेट रखा होता है उनकी देखरेख में सुरक्षित खनन करना होता हैं । समय पर खदान के संचालन अवधि में रिटर्न फाइल करना होता है खान सुरक्षा निदेशालय को बिना खान ओपनिंग सूचना दिए खनन नहीं कर सकते। सभी नियामकों का पालन जरूरी है । ताकि खान सुरक्षा नियमों की अनदेखी न हों । वरिष्ठ खान अधिकारी आर बी सिंह ने कहा कि बिना माइनिंग प्लान के खनन की अनुमति नहीं है सभी लीज होल्डर माइनिंग प्लान समाप्त होने से पहले अपना माइनिंग प्लान निदेशालय से बनवा लें वरना खनन कार्य मजबूरन बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा नियमों का समय समय पर वे निरीक्षण करते हैं साथ ही सरल तरीके से सुरक्षा उपकरणों जूते, बेल्ट,हेलमेट लगाकर खनन का काम करने का दबाव सब पर बनाते हैं ताकि खनन में सुरक्षा की भावना सबमें जागृत रहें । हम जितना अधिक नियमों के पालन की आदत डालेंगे उतना ही खानों में सुरक्षित खनन को बढ़ावा मिल सकेगा। दुर्घटनाएं रोकी जा सकेंगी । लापरवाही के कारण ही खान दुर्घटनाएं होती है। खान सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर वे खनन पट्टे निरस्त कर चुके है इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। इस दौरान क्रेशर यूनियन के संरक्षक राम किशोर सिंह ,महामंत्री वसीम अहमद,उपाध्यक्ष रघुराज सिंह,केशव बाबू शिवहरे,मुकेश गुरुदेव,सत्येंद्र अग्निहोत्री,महेश तिवारी,उपेंद्र शुक्ला,दीपक,अनूप गुप्ता,हरिशंकर राकेश कुमार,सहित तमाम खदान मालिक मौजूद रहे।