मतदान स्थल पर निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।अपर जिलाधिकारी

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 24ता.सोनभद्र-अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) सोनभद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन,2023 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने के लिए मतदान स्थल पर निर्धारित पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन की भुगतान आदेश, वृद्धावस्था आदि,फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण-पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगें, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।