राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण-धु्रव गुप्ता

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-जिला पूर्ति अधिकारी धु्रव गुप्ता ने अवगत कराया है कि खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार माह जुलाई,2025 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है। खाद्यायुक्त के निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को संसूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 योजनान्तर्गत माह जुलाई, 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न (गेहूं व चावल) निःशुल्क वितरण 20 जून,2025 से 10 जुलाई,2025 तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रति अन्त्योदय कार्ड 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेंहूं व 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क एवं इसके अतिरिक्त त्रैमास अप्रैल, मई व जून, 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा0 चीनी प्रति कार्ड 18 रूपये प्रति किग्रा0 की दर से 54 रूपये में वितरण कराया जायेगा। जिसके लिए पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 05 किग्रा0 खाद्यान्न (02 किग्रा0 गेंहूं व 03 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कार्डधारक निका अंगूठा किसी कारण से बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है वे मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा वितरण की अन्तिम तिथि 10 जुलाई,2025 को उपलब्ध रहेगी। ऐसे कार्डधारक जिनका अंगूठा रीड/बोयोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है, वे वितरण की अंतिम तिथि पर ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन की सुविधा का लाभ उठाते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। जनपद के कार्ड धारकों से अपील की है कि वर्तमान में जनपद में प्रचलित राशनकार्डाें में सम्मिलित यूनिट/सदस्यों का ई0के0वाई0सी0 कराया जा रहा है। सम्बन्धित उचित दर दुकान पर उपस्थित होकर कार्ड में सम्मिलित यूनिटों/सदस्यों का ई0के0वाई0सी0 कराना सुनिश्चित करें।